प्रेषक,
सचिय, उ०२०. बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।
सेवा में, समस्त जिला मेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
पत्रांकः बै०शि०प०/4665-4745/2025-26, दिनांक- 05.06.2025 विषयः- शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध

महोदय,
कृपया शासनादेश संख्या-68-5099/241/2025-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा)! /970402/2025, दिनांक 23 मई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की नीति निर्गत की गयी है। शासनादेश दिनांक 23 मई, 2025 में निहित प्राविधानानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 23 की अनुसूचि में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) के उद्देश्य के दृष्टिगत उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के कम में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का तर्कसंगत परिनियोजन (Rational Deployment) हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित की गयी हैः-1- जनपद स्तर पर अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए निम्नवत् समिति गठित की जायेगी-अध्यक्ष
1- जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट-
2- मुख्य विकास अधिकारी-
3- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-
सदस्य
सदस्य सदस्य सचिव
2- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित छात्र-शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आवश्यकता से अधिक अध्यापक
वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जायेगा। 3- यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा
का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक शिक्षक बाले
जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित किया जायेगा। 4- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से
नगर सेवा संवर्ग में किये जायेंगे। 5- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अर्ह
होंगे।
6- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नही होगी।
7- आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता कम में
लिया जा सकेगा।
8- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी।
9- अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी / कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।10- अध्यापक/अध्यापिका अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरुप स्वेच्छा से स्थानान्तरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होगे से पूर्व इस आशय का शपथपत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि “मै भली-भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानान्तरित होकर जा रहा/रही हैं, तथा उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न कम में रखा जायेगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च कम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगा/करूंगी।”
11- शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जनपद में उनकी गौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अहं होंगे।
12- अन्र्त्तजनपदीय स्थानान्तरण के लिए निर्गत गीति के कम में तकनीकी चरण, अन्य प्रकिया एवं समय सारिणी का निर्धारण बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जायेगा, के कम में निम्नवत् तकनीकी चरण एवं समय सारिणी के अनुसार अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यबाही सम्पादित की जायेगी:-
1- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में वरीयता कम में विकल्प दिया जायेगा। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे जनपदों में से कम से कम एक जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे ऑनलाइन आवेदन जिनमें विकल्प नहीं भरा जायेगा स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2- आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित जनपद से उस सीमा तक स्थानान्तरित किये जायेंगे जिस सीमा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों का विचलन न हो।
3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के कम में
राष्ट्रीय सूबना विज्ञान केन्द्र, ७०५० लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत
जनपद में वरीष्ठता (जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से) के आधार पर वरीयता कम में
दिये गये अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। 4- शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा किये गये ऑनलाइन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा।
5- जनपद से स्थानान्तरित होने वाले एवं जनपद में स्थानान्तरित होकर आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या वैकेन्सी मैट्रिस से अधिक नही होगी।
6- कार्यरत जनपद में नियुक्ति की तिथि सामान होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को वरीयता दी जायेगी तथा आयु भी सामान होने पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।
7- शिक्षक एवं शिक्षिका की वरीष्ठता के आधार पर उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए जनपद के विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष स्थानान्तरित किया जायेगा।

भवदीय, (सुरेन्द्र कुमार तिवारी) सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज ।

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