समर कैम्प प्रस्ताव-25

परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्मावकाश रहेगा। ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल-खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। ग्रीष्मावकाश में समर कैम्प का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैम्प एक संरचित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है, जहाँ बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैम्प के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनन्द ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6-8) के बच्चों के समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

डाउनलोड Summer Camp_Prastav-16-04-25
उद्देश्य –

  • बच्चों की रूचि के अनुरूप सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना एवं रचनात्मकता विकसित करना।
  • छात्र-छात्राओं में आत्मविश्वास एवम् जीवन कौशल का विकास करना।
  • शिक्षक-विद्यार्थी आत्मीय सम्बन्ध तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।
  • बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना।
  • ग्रीष्मावकाश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सक्रिय रखना।
  • खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
  • समर कैम्प का आयोजन –
    विद्यालयों में समर कैम्प के आयोजन के संबंध में निर्देश निम्नवत् हैं :-
  • परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6-8) में दिनांक 21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य समर कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
  • प्रतिदिन समर कैम्प की अवधि अधिकतम 03 घंटे (प्रातःकाल 7:30-10:30 बजे) की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैम्प की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है।विद्यालयों के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैम्प का आयोजन किया जाये। समर कैम्प में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र-छात्राओं, एन०सी०सी० प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।
  • एक समर कैम्प के संचालन हेतु 02 कार्मिक (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) नियोजित किया जायेगा। समर कैम्प के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जायेगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैम्प के संचालन हेतु संबंधित कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र तथा यथावश्यकतानुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र को नियोजित किया जायेगा।
    उक्तानुसार समर कैम्प के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किये जाने वाले 02 कार्मिकों (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) की सूची संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2025 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
  • विद्यालयों के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैम्प का आयोजन किया जाये। समर कैम्प में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र-छात्राओं, एन०सी०सी० प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।
  • एक समर कैम्प के संचालन हेतु 02 कार्मिक (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) नियोजित किया जायेगा। समर कैम्प के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जायेगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैम्प के संचालन हेतु संबंधित कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र तथा यथावश्यकतानुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र को नियोजित किया जायेगा।
  • उक्तानुसार समर कैम्प के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किये जाने वाले 02 कार्मिकों (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) की सूची संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2025 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
  • प्रेषित की जायेगी।
    4. समर कैम्प में योगदान देने वाले अनुदेशकों और शिक्षामित्रों की उपस्थिति संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) को दिनांक 20 जून, 2025 तक उपलब्ध कराई जायेगी। तद्नुसार प्रमाणित उपस्थिति के आलोक में अनुदेशकों एवं शिक्षामित्रों को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
    5. समर कैम्प के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सुसंगत दिशा-निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
     (कंचन वर्मा) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश।
Scroll to Top