परिषदीय विद्यालयों में कम्पोजिट ग्राण्ट

प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पत्रांकः नि०का०/स०शि०/क०स्कूल ग्राण्ट / 1277/2026-27 दिनांक: 29.5.20: 2026
विषयः वर्ष 2026-27 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु बजट-निर्देश के सम्बन्ध में।
महोदय / महोदया,
‘समग्र शिक्षा’ की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 05 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 22669.2250 लाख संलग्नक 1 के अनुसार प्रेषित की जा रही है।
उक्त सम्बन्ध में धनराशि उपभोग करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है:-
1. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अन्दर हस्तान्तरित कर दी जाये।
2. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तान्तरित की जाये, जिसका व्यवहरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
3. ऐसे विद्यालय, जिनमें वर्तमान में छात्र नामांकन शून्य हो, में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्रेषित नहीं की जायेगी।
4. पी०एम०श्री योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों को कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट अवमुक्त न की जाए।
5. शासनादेश संख्या 2223/79-5-2012-29/99 टी०सी० ।। दिनांक 06 जुलाई, 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। (संलग्नक-2)
6. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल बाउचर की फोटो तथा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात् की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाये।
7. प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार, जो जनसामान्य हेतु प्रथम दृष्ट्या दृश्यमान हो, पर कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण पेन्ट कराया जाये।

विस्तृत शासनादेश यहाँ से डाउनलोड करें –

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