परिषदीय विद्यालयों हेतु समय सारिणी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु समय सारिणी (Time-Table) के सन्दर्भ में कार्यालय राज्य परियोजना

सेवा में,
1-प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पत्रांकः गुण०वि०/एकेडमिक कैलेण्डर / 250/2026-27 दिनाँक 10 अप्रैल, 2026
विषयः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु समय सारिणी (Time-Table) के निर्धारण विषयक
महोदय/महोदया,
कृपया शासनादेश संख्या-867/68-5-2020 दिनाँक 14 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश के माध्यम से उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिये विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारिणी, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश, ग्रीष्मावकाश / शीतकालीन अवकाश, विद्यालयों में पंजिकाओं के रख-रखाव आदि के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त शासनादेश में समय सारिणी के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया गया है :-
“विद्यालय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही संचालित किये जायेंगे। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रत्येक कालॉश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालॉश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिये सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाये एवं पिछले दिनों पढ़ाये गये पाठ की पुनरावृत्ति/रिकैप कराया जाये। तदुपरान्त प्रभावी कक्षा शिक्षण / गतिविधियों का संचालन एवं कालॉश के अंत में पढ़ाये/सिखाये गये पाठ्य बिन्दु का समेकन किया जाये।”
2-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज के कार्यालय पत्रांक-बे०शि०प०/23947-24026/2025-26 दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में कियान्वित की जाने वाली गतिविधियों, शैक्षिक क्रियाकलापों तथा अन्य अकादमिक कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन हेतु शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु एकेडमिक कैलेण्डर जारी किया गया है। एकेडमिक कैलेण्डर में निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने का माहवार लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
3-परिषदीय विद्यालयों में समय सारिणी के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को अवकमित करते हुये निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-
1. बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने आदि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय के प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में पठन-पाठन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय सारिणी (Time-Table) का निर्धारण किया जायेगा।
2. विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारिणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाये।
3. प्राथमिक विद्यालयों में भाषा एवं गणित तथा उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालयों में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषय का प्रत्येक दिवस एक कालांश अवश्य निर्धारित किया जाये।
4. तैयार की गयी समय सारिणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियाँ सुनिश्चित की जायें।

5. मध्याह्न भोजन वितरण के लिये 30 मिनट निर्धारित है, इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना एवं वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाये।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी एकेडमिक कैलेण्डर में प्रदत्त निर्देशानुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह अवश्य पूर्ण कराया जाये। कक्षावार, कालॉशवार, विषयवार एवं दिवसवार समय सारिणी का अनुपालन किये जाने हेतु प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे।
7. डिजिटल संसाधनों का कक्षा शिक्षण में समुचित एवं प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। कक्षा 6-8 में शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु सप्ताह में एक कालांश का निर्धारण ‘खान एकेडमी के डिजिटल संसाधनों के उपयोग हेतु भी किया जाये।
8. विद्यालयों में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी विभिन्न शैक्षणिक सामग्री यथा-संदर्शिका, कार्यपुस्तिका, प्रिंटरिच सामग्री, टी०एल०एम०, किट्स, तालिका आदि का उपयोग कराते हुये प्रभावी कक्षा-शिक्षण सुनिश्चित किया जाये।
9. विद्यालय की समय सारिणी प्रधानाध्यापक कक्ष एवं विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये, जिससे कि अभिभावकों, निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं अन्य आगन्तुकों को कक्षावार, कालॉशवार एवं विषयवार समय सारिणी ज्ञात हो सके।
10. विद्यालयों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली समय सारिणी का मुद्रण विद्यालय के कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से किया जाये।
11. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
उपर्युक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन के सुचारू संचालन हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक / इंचार्ज अध्यापक द्वारा कक्षावार एवं विषयवार समय सारिणी स्वयं तैयार किये जाने तथा विद्यालयों में तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिये जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

 

 

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