ईको क्लब गठन

 

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226007 द्वारा परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ईको-क्लब गठन करने के निर्देश दिए गये हैं | शासनादेश को यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है –

 

विद्यालयों में ईको क्लब का गठन करके विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश दिए गये हैं | विभाग द्वारा प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देने हेतु धनराशि भी निर्गत की गयी है | नीचे दिए फॉर्म में अपने छात्र/छात्रा का विवरण भरकर आप उनके लिए सुन्दर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं –

 ईको क्लब के प्रमाण-पत्र नीचे दिए गये लिंक से प्राप्त कर सकते हैं –

सेवा में,

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

    पत्रांक: गुण०वि०/समग्र शिक्षा-इको क्लब/9526 /2024-25  दिनांक: 22 जनवरी, 2025

    विषयः विद्यालयों में “Eco Clubs for Mission LIFE” के अन्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/इको क्लब/3526/2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 2024 एवं पत्रांक-3630/2024-25 दिनांक 25 जुलाई, 2024 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के द्वारा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ के०जी०बी० विद्यालयों में “Eco Clubs for Mission LIFE” के सबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मासिक कैलेण्डर निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-5577/2024-25 दिनांक 17 सितम्बर, 2024 द्वारा “Eco Clubs for Mission LIFE” के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2024 तक की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये रु० 1500/- प्रति विद्यालय तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये रू0 2000/- प्रति विद्यालय की दर से धनराशि संबंधी लिमिट जारी की गयी है। अग्रेतर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-37/2024/1/807610/2024-68-5099/329/2024 दिनांक 27 नवम्बर, 2024 द्वारा समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इको क्लब सहित विभिन्न प्रकार के क्लब के गठन के सबंध में निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

2-समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में प्राप्त स्वीकृति के कम में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में “Eco Clubs for Mission LiFE के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक- गुण०वि०/इको क्लब/3526/2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-1) द्वारा प्रेषित निर्देशों के कम में माह जनवरी एवं फरवरी, 2025 में निम्नांकित विवरणानुसार ब्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है

 

 

3-वित्तीय निर्देश

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में प्राप्त अनुमोदन के कम में “Eco Clubs for Mission LiFE” की गतिविधियों के माह जनवरी एवं फरवरी, 2025 तक कियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये रू0 2000/- प्रति विद्यालय एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये रू० 8,000/- प्रति विद्यालय की दर से कुल धनराशि रू0 5348.1400 लाख (रूपये तिरपन करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार मात्र) की लिमिट (संलग्न तालिका के अनुसार, संलग्नक-2) जारी की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग “Eco Clubs for Mission LIFE” की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त उल्लिखित विवरणानुसार सामग्री के कय तथा तत्संबंधी गतिविधियों एवं मासिक कैलेण्डर की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये किया जायेगा। निर्गत की जा रही धनराशि संबंधी लिमिट का व्यय निम्नांकित दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा

1) जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण खातों का रख-रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेट-2024 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

2) निर्गत की जा रही धनराशि तीन दिवत्त के अंदर विद्यालयों के एस०एम०सी० खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा कि विद्यालय स्तर पर निर्देशानुसार गतिविधियों का समयबद्ध कियान्वयन करते हुये निर्गत धनराशि का सम्यक् एवं समयान्तर्गत सदुपयोग सुनिश्वित किया जाये।

3) “Eco Clubs for Mission LiFE” संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में होने वाले व्यय का विवरण स्टॉक पंजिका में (जैसे-सामग्री का नाम, प्रकार संख्या व्यय धनराशि, एजेन्सी/संस्था का नाम आदि) यथास्थान अंकित किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टॉक पंजिका अद्यतन हो।

4) “Eco Clubs for Mission LiFE” के अन्तर्गत व्यय परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये प्रेषित की जा रही धनराशि की लिमिट के अन्तर्गत किया जायेगा।

5) उक्त धनराशि राजस्व मद के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही निर्देशानुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन / सामग्री कथ में सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में किसी भी प्रकार की देयता को स्वीकार नहीं किया जायेगा। देयता सृजित करने के संबंध में संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

6) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का व्यय प्रबन्ध पोर्टल पर Funds for Quality (LEP Innovation Guidance etc) के अन्तर्गत Innovation Projects (Elementary Recurring) में प्राप्त अनुमोदन के कम में Youth & Eco Club मद में भरा जायेगा।

7) “Eco Clubs for Mission LiFE” संबंधी गतिविधियों पर होने वाले व्यय विवरण से संबंधित बिल वाउचर्स विद्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे तथा नियमानुसार आन्तरिक एवं वैधानिक सम्प्रेक्षण के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।

8) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी नद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा।

9) योजनान्तर्गत कार्यक्रम कियान्वयन हेतु समय सारिणी निर्धारित है अतः गतिविधियों का समयान्तर्गत कियान्वयन पूर्ण कराते हुये तत्काल व्यय सुनिश्चित किया जाये।

10) “Eco Clubs for Mission LiFE” के अन्तर्गत अद्यतन जारी धनराशि का अद्यावधिक व्यय विवरण प्रबन्ध पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः अपलोड किया जाये। तदुपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2025 के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

4-अनुश्रवणः-

1) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में उल्लिखित सामग्री का कय जनपद अथवा ब्लॉक स्तर पर केन्द्रीयकृत रूप में नहीं किया जाये, ताकि किसी भी प्रकार वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

2) जिलाधिकारी द्वारा “Eco Clubs for Mission LIFE” के अन्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सामग्री की उपलब्धता एवं क्रय आदि के सत्यापन के संबंध में यथावश्यकतानुसार जाच टीम गठित की जायेगी।

3) “Eco Clubs for Mission LIFE” के अन्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक तथा क्लब प्रभारी का होगा।

4) वृक्षारोपण कार्यक्रम (#Plant4Mother Initiative) के अन्तर्गत दिनांक 27 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक लगाये गये पेड़-पौधों की देखभाल के लिये शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं को निरन्तर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाये।

5) विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली क्लब की गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी।

6) परिषदीय विद्यालयों में “Eco Clubs for Mission LiFE” संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा समस्त गतिविधियां निर्धारित मासिक कैलेण्डर के अनुसार पूर्ण करायी जायेंगी। इस संबंध में एस०आर०जी० एवं ए०आर०पी० द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के समय अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा।

7) “Eco Clubs for Mission LiFE” संबंधी गतिविधियों के फोटोग्राफ्स, डिजिटल डायरी आदि का अभिलेखीकरण किया जाये तथा तत्संबंधी संक्षिप्त आख्या, बेस्ट प्रैक्टिसेज, सक्सेस स्टोरी एवं नवाचार इत्यादि की संकलित सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

8) परिषदीय विद्यालयों में “Eco Clubs for Mission LiFE” संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तथा क्रय की गयी सामग्री का प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार ट्रैकिंग की जायेगी :-

सपोर्टिव सुपरविजन / विद्या समीक्षा केन्द्र से प्राप्त डेटा के आधार पर।

प्रेरणा पोर्टल पर डेटा कैप्बर फॉर्मेट के आधार पर।

    अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में “Eco Clubs for Mission LiFE” के अन्तर्गत माह जनवरी एवं फरवरी, 2025 हेतु निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।  

निदेशक, स्कूल शिक्षा /राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश।

 

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