रिक्त विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र शिफ्टिंग

प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने पेयरिंग (Pairing) के फलस्वरूप रिक्त हुये विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिफ्ट किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है |

शासनादेश यहाँ से डाउनलोड करें- बन्द स्कूल में आंगनवाडी केन्द्र
प्रेषक,
प्रमुख सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, 
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश।
संख्या-2473/58-1-2025                             दिनांक 12 जुलाई, 2025
विषयः-पेयरिंग (Pairing) के फलस्वरूप रिक्त हुये विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिफ्ट किये जाने के संबंध में।
महोदय/महोदया
अवगत कराना है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती-धात्री महिलाओं एवं अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शाला पूर्व शिक्षा एवं पोषण से सम्बन्धित विभिन्न सेवायें प्रदान की जाती हैं। 03 से 06 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन उपस्थित होकर शालापूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों को सुखद एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किये जाने तथा विभागीय योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं से युक्त संचालन स्थल/आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की आवश्यकता होती है।
2-
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शाला पूर्व शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु समय शिक्षा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु निरंतर संसाधन एवं वालावरण सृजन संबंधी कार्य किया जा रहा है तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं शैक्षणिक सामग्री से संतृप्त किया जा रहा है। वर्तमान में विद्यालय परिसर में अवस्थित सभी आँगनवाडी केन्द्रों को बाल वाटिका घोषित किया गया है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत जनपर्दो में कतिपय विद्यालयों के युग्मन (Pairing of Schools) के उपरान्त रिक्त विद्यालयों का उपयोग ‘बाल वाटिका’ के रूप में किए जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सन्दर्भ में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के क्रमशः प्रेषित पत्र दिनांक 16 जून, 2025 तथा 09 जुलाई, 2025 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अन्तर्गत कुल 10,827 रिक्त विद्यालयों की मैपिंग उपयुक्तता के आधार पर निकटस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र से कराते हुये शिफ्टिंग की कार्यवाही की जानी है, इसके लिये जनपद स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है।

Scroll to Top